30 मई के बाद भी छात्र/छात्रा छात्रावास में अवैध छात्र के रूप में रहती है तो निष्कासन सम्बन्धी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
सोनभद्र। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग उ०प्र० लखनऊ समाज कल्याण अनुभाग-03 द्वारा निर्गत आदेश संख्या 1496(1) /26-3-2011 दिनांक 06.09.2011 के बिन्दु संख्या 04 में उल्लेखित किया गया है कि छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही वर्ष के लिए ही लिया जायेगा जो प्रवेश की तिथि से आगामी 30 मई तक मान्य होगा और सभी छात्र/छात्राओं को सत्र समाप्ति के पश्चात छात्रावास खाली कर देना होगा। उक्त शासनादेश के अनुपालन के कम में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास बालक विचपई एवं राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास उरमौरा में निवासरत सभी छात्र एवं छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.05.2026 तक छात्रावास अधीक्षक को अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से छात्रावास खाली कर दें। यदि किसी छात्र/छात्रा की छमाही / वार्षिक परीक्षाए या प्रतियोगी परीक्षाए माह जून में आयोजित हो रही हो तो अपने प्रार्थना पत्र में वांछित अभिलेख संलग्न करते हुए संस्था के प्राधानाचार्य/ प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायें। जिससे कि छात्र को पुनः नवीन प्रवेश तक छात्रावास में रहने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से निर्णय लिया जा सके। उक्त के अतिरिक्त सभी छात्र/छात्राओं को 30 मई 2026 तक छात्रावास खाली करना अनिवार्य होगा। शासनादेश का पालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित छात्र/छात्रा को छात्रावास शैक्षिक सत्र 2026-27 में पुनः प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा एवं छात्र/छात्रा को छात्रावास में अवैध छात्र के रूप में चिन्हित करते हुए निष्कासन सम्बन्धी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिए छात्र/छात्रा स्वंय जिम्मेदार होगे।
