प्रतापगढ़। जनपद के कोहड़ौर थानांतर्गत नगर पंचायत कोहंडौर वार्ड भावापुर निवासी विनोद कुमार सुत स्व.किशोरी लाल 35 वर्ष का शव 28 अप्रैल की रात 11.30 बजे घर से 2 सौ मीटर उत्तर कब्रिस्तान के पास बॉस के कोठ के पास में मिला था, जिसके मुंह से खून निकला और चेहरा काला पड़ा मिला था। इस मौत को संदिग्ध मानते हुए विनोद का भाई मोहन सुत किशोरी लाल ने विनोद की पत्नी एवं एक अज्ञात के विरुद्ध शंका जाहिर करते हुए पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
घटना के बारे में विनोद की पत्नी पिंकी ने अपने घर वालों को रात 11.30 बजे बताया था कि मेरा पति विनोद 9.30 बजे शौच गया। काफी देर हो गई लौटकर नहीं आया है। इस पर वह स्वयं परिजनों को लेकर विनोद को खोजने निकली तो वह उसी जगह पर सबको लेकर पहुंची जहां विनोद का शव पड़ा था।वहां से रात में ही परिजनों के साथ शव चारपाई से घर लाई।परन्तु विनोद की पत्नी पिंकी ने पुलिस को सूचना नहीं दिया। विनोद का भाई लुधियाना में रहता है।सूचना पर घर आया। उसने पिंकी को वहीं से फटकार लगाई और कहा कि पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया।पिंकी पोस्ट मार्टम नहीं कराना चाहती थी।परन्तु मोहन के फटकार से पोस्टमार्टम के लिए सूचना दिया।पुलिस ने शव का पोस्ट मार्टम कराया।तब जाकर अंतिम संस्कार गांव के कब्रिस्तान में हुआ।
उक्त घटनाक्रम में मोहन ने विनोद की पत्नी पिंकी से किसी के साथ अवैध संबंध होने की बात लिखते हुए एक अज्ञात व्यक्ति के साथ विनोद की हत्या कराने की तहरीर पुलिस को दिया था। उसके आधार पर जांच पड़ताल करके पुलिस ने 8 मई को विनोद की पत्नी पिंकी और एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 193(१) तथा 62(2) 2023 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।आरोपियों और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछ ताँछ और विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।गौरतलब हो कि इसी प्रकरण में गांव के एक व्यक्ति द्वारा धमकाने व जातिसूचक गाली देने के सम्बंध में गांव की महिला दुई जी ने पुलिस को तहरीर दी है परंतु पुलिस ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है अब देखना ये है क्या पुलिस उस धमकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करती है या नहीं। हालांकि गुरुवार को महिला द्वारा तहरीर देने के बाद शाम को उक्त धमकी के संबंध में सीओ सिटी प्रशांत राज से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि यदि अगर धमकी की तहरीर किसी महिला ने दी है, तो मामले की जांचकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। परंतु उस धमकी देने वाले वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है।
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