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अमेठीः साथी पोर्टल से होगा बीज व्यवसाय, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई- जिला कृषि अधिकारी


अमेठी। किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता एवं वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित “साथी पोर्टल” के माध्यम से बीज उत्पादन एवं व्यवसाय को अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी राजेश कुमार ने शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए जनपद के सभी बीज उत्पादकों, डीलरों, वितरकों एवं संबंधित संस्थाओं को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में अभिजनक बीज उत्पादन करने वाली सभी संस्थाएं अब साथी पोर्टल के माध्यम से ही बीज उत्पादन एवं विक्रय करेंगी। साथ ही विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा आवश्यक बीजों की मांग के अनुरूप अभिजनक बीज की मांग भी भारत सरकार को इसी पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि एसपीए द्वारा स्टॉक हस्तांतरण, बिक्री एवं बीज वापसी की संपूर्ण प्रक्रिया साथी पोर्टल के माध्यम से ही संचालित होगी। जो डीलर अथवा डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक पोर्टल पर पंजीकृत (ऑन-बोर्ड) नहीं हैं, उनके साथ किसी प्रकार का बीज व्यवसाय नहीं किया जाएगा। राजेश कुमार ने कहा कि जनपद के सभी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, बीज व्यवसायी, सहकारी एवं सरकारी बीज विक्रय केंद्रों को साथी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना होगा। साथ ही पोर्टल पर ही डिजिटल रूप से स्टॉक प्राप्ति, किसान स्तर तक की बिक्री तथा बीज वापसी का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि साथी पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और प्रतिष्ठान में उपलब्ध भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया, तो संबंधित के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, बीज नियंत्रण आदेश-1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रुथफुल बीजों के स्टॉक प्रबंधन, स्थानांतरण एवं बिक्री भी साथी पोर्टल के रैपिड एवं होलिस्टिक मॉड्यूल के माध्यम से ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाएं, निजी कंपनियां, फर्में एवं एफपीओ को भी पोर्टल पर पंजीकरण कर उसी के माध्यम से बीज व्यवसाय करना अनिवार्य होगा। उन्होंने सभी संबंधितों से शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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