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इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत! याचिका खारिज


इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश की मांग वाली याचिका खारिज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया है। बता दें कि 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी के एक बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सिमरन गुप्ता नाम की एक महिला की ओर से दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने यह आदेश पारित किया। इससे पहले मामले में न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद 8 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल की एक कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

बता दें कि संभल की कोर्ट ने 2025 में राहुल गांधी की कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था, ''हम भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।'' याचिकाकर्ता का कहना था कि इस टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुईं क्योंकि राहुल गांधी की टिप्पणी देशद्रोह के समान है जो देश को अस्थिर करने की मंशा से जानबूझकर की गई थीं।

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