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राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा मुकदमा, 11 मई को सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई


राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहे केस में अब 11 मई को सुनवाई होगी. वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता द्वारा आवाज मिलान की अर्जी को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और सुनवाई के लिए अगली तिथि घोषित कर दी. अनुपस्थित रहने पर उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख दे दी है.

बताते चलें कि ये मामला है करीब 8 वर्ष पहले का. जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर एक अपत्तिजनक बयान दिया था. इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी.

इस मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी बीते वर्ष 20 फरवरी 2025 से जमानत पर हैं. वहीं 26 जुलाई 2025 को उन्होंने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान भी दर्ज करवा दिया था. बीती 20 फरवरी 2026 को भी राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया था.

पिछले दिनों सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने साक्ष्य के रूप में अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई प्रेस वार्ता की सीडी के ऑडियो वीडियो की वॉइस और राहुल गांधी की वास्तविक वॉइस से मिलान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर बहस सुनकर कोर्ट ने आज के लिए आदेश सुरक्षित किया था.

कोर्ट ने मामले में परिवादी की अर्जी को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस करने और जमानत नामा पेश करने का आदेश जारी किया है. वहीं वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे की मां ने कहा कि अभी कोर्ट का आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है आदेश मिलते ही उसे सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे और रिवीजन फाइल करेंगे.

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