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बिजनौर: पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी और तालिब बंधुओं पर शिकंजा, शेरकोट थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज


बिजनौर/शेरकोट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी और उनके करीबियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शेरकोट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी और उनके समधी तालिब बंधुओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

दर्ज एफआईआर का विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेरकोट थाने में थ्प्त् संख्या 0074 दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को की है। इस थ्प्त् में भारतीय न्याय संहिता , 2023 की कई गंभीर धाराओं को शामिल किया गया है, जो आरोपितों पर लगे आरोपों की गंभीरता को दर्शाती हैं।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मुख्य रूप से निम्नलिखित धाराओं का उल्लेख है

  • धारा 318(4) धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित।
  • धारा 338 कूटरचना के गंभीर मामले।
  • धारा 336(3) जालसाजी से जुड़े दस्तावेज तैयार करना।
  • धारा 340(2) जाली दस्तावेजों का असली के रूप में उपयोग करना।
  • धारा 61(1) आपराधिक साजिश 
  • अन्य धाराएं 352, 351(2), और 109(1) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

तालिब बंधुओं के साथ पूर्व विधायक की बढ़ी मुसीबतें

चर्चा है कि तालिब बंधुओं के साथ उनके समधी और पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी का नाम इस मुकदमे में शामिल होने से जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की गिरफ्तारी या वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद से इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और विपक्षी खेमों में इस कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।

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