कन्नौजः दुष्कर्म के मामले में समधन के अहसान को हुई उम्र कैद
March 24, 2026
कन्नौज। थाना गुरसहायगंज में पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को में दोषी पाते हुये न्यायालय में अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त एहसान द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना व उसके साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में थाना गुरसहायगंज पर पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये मंगलवार को न्यायालय पॉक्सो एक्ट कन्नौज द्वारा अभियुक्त एहसान पुत्र यारु निवासी निवासी लोहिया नगर समधन थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज को कठोर आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया।
