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जामो: मकान नंबर 536 के मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ का बड़ा आदेश! माता प्रसाद पांडे के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा ने की जोरदार बहस


जामो/अमेठी। पुलिस थाना जामो के थाना अध्यक्ष विनोद सिंह की सह मिली भगत से मकान नंबर 536 में में हुआ कब्जा माता प्रसाद पांडे के घर में 24 25 नवंबर को नाती की शादी विवाह का कार्यक्रम था जिससे परिवारीजन घर चले गे थे शिव महेश पांडे रामापति पांडे पहले से ही थाना अध्यक्ष जामो विनोद कुमार सिंह से मिले हुए थे और 24 25 की रात में शिव महेश पांडे के लड़के रमापति पांडे और उनकी पत्नी उर्मिला देवी मकान में आकर के रहने लगी जब परिवारीजन  वापस आये तब जानकारी हुई की एक कमरे में रह रहे हैं इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष को दिया थाना अध्यक्ष ने उन्हें निकलवा तो दिया लेकिन फिर से कब्जा करा दिया उसके बाद में फिर जिसमें माता प्रसाद पांडे का ताला बंद था उसके ऊपर से शिव महेश पांडे का तला लगा दिया और कुछ महिलाऐं दो-तीन दिन रही जिसमें बंदना देवी उर्मिला देवी पूजा देवी कई महिलाऐं रही और फिर ताला तोड डाला किवाड़ फाड़ डाला और कमरे पर कब्जा कर लिया सामान उठा ले गये इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष को दी जाति रही लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट का आदेश लेकर आओ तब  कार्रवाई करेंगे  गाली गलौज भी किया थक हार करके पुलिस अधीक्षक अन्य अधिकारियों से भी संपर्क किया गया लेकिन सभी ने पल्ला झाड़ लिया थाना अध्यक्ष सभी को गुमराह करते रहे जबकी इसके पहले रामापति पांडे शिव महेश पांडे या उनके परिजन का कभी यहां पर कब्जा नहीं रहा और कभी यहां रहे भी नहीं भंडारा हर साल वो जबरदस्ती करने का प्रयास करते थे लेकिन यही पुलिस मना कर देती थी लेकिन थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने सीधा कब्जा ही करा दिया रिस्वत लेकर उप जिलाधिकारी जी को भी प्राथना पत्र दिया गया जिन्होने नायब तहसीलदार से तटकाल रिपोर्ट तलब की लेकिन वह जांच में भी नहीं आये थक हर करके पीड़ित ने माता प्रसाद पांडे ने उच्च न्यायालय का दारवाजा खटखटाया इसके पहले उप जिलाधिकारी न्यायालय में शिव महेश  बनाम माता प्रसाद पांडे का वाद चला जिसमें उपजाला अधिकारी ने शिव महेश पांडे का  वाद खारिज कर दिया और जूरमाना भी लगाया यहां  हारने के बाद में शिव महेश पांडे परिवारी जन के यहां जो शादी विवाह था उसका कार्यक्रम को देखते रहे और जिस दिन पडा उस दिन थानाध्यक्ष जी से मिलकर के कब्जा कर लिया थाना अध्यक्ष सुनने को ही तैयार नहीं  थे उल्टा परिवार जनों को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे कानूनी कार्यवाही की धमकी दे रहे थे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की धमकी  दे रहे थे तभी आज का था श्री माता प्रसाद पांडे ने उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा जी से संपर्क किया और आप बीती बताया अपनी याचिका के मध्यम से अपने अधिवक्ता के मध्यम से न्यायालय से न्याय की गुहार लगाया जबकी इसी ममले में पहले  शिव महेश पांडे के ऊपर रमापति पांडे के ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 460/ 16 धरा 419 420 467 468 471 थाना जामो जनपद अमेठी पे दर्ज है इसी ममले पर रमापति पांडे जिन्होने अपना नाम इस आधार पर निकलवा लिया था की मैं यहां नहीं रहता बाहर रहकरके कमाता खता हूं मेरा इससे कोई मतलब नहीं है वह अपनी पत्नी के साथ में यहां जबरदस्ती यहां रहते हैं और अपने बच्चों के साथ में किवाड़ पल्ला तक दबंगता से  अपने भाई और बेटों के साथ मिलकर थाना अध्यक्ष  की मिलीभगत से  कब्जा  किया उनके ऊपर कोई करवाई नहीं  की बल्की पीड़ित परिवार के ऊपर ही उप जिला अधिकारी के यहां 5 लाख का मुचलका जमानत कराने का भेज दिया जबकी जिन्होने कब्जा किया उनके ऊपर कानूनी करवाई नहीं किया मुकदमा दर्ज करना चाहीई था उनको जेल भेजना चाहिये था ऐसे कैसे कोई किसी के मकान पर कब्जा कर सकता है जिसके ऊपर पहले से मुकदमा दर्ज हो जो उप जिला अधिकारी न्यायालय में हार चुका हो थक  हार करके माता प्रसाद पांडे ने जिन्होने बड़ी मुश्किल से लखपति देवी जामो से जमीन ₹1 के स्टाम्प पर खरीद करके अपने मकान को धीरे-धीरे बनवाया अपनी पत्नी के नाम बिजली का कनेक्शन और अपने नाम पानी का कनेक्शन लगाया इसी मकान में खाद की डीजल की दुकान किया जालसाजी धोखाधड़ी करने वाले रामापति पांडे शिव महेश पांडे के द्वारा एक ममला न्यायालय में दाखिल किया गया की इस मकान पर माता प्रसाद पांडे का कभी कब्जा ही नहीं रहा और इसी  मकान पर कब्जे की नियत से इन्होंई जब परिवारजन शादी में व्यस्त थे तो  रात में कमरे पर कब्जा किया उच्च न्यायालय ने ईस ममले में बड़ा आदेश किया है शेखर बी श्राप और मनजीव शुक्ला की डबल बेंच ने ममले में पुलिस अधीक्षक अमेठी को करवाई करते हुए याचिका कर्ता के पक्ष में लिखा है याचिका करता द्वारा लगाया गया यह आरोप प्रकृति में अत्यएनटी गंभीर है और यह अशचार्यजनक है की निजी प्रतिबादियों द्वारा अपील हार जाने के बावजूद उन्होंने याचिका कर्ता को उसके स्वयं के घर से बेदखल करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत का सहारा लिया है यह स्थित स्वीकार नहीं है और  याचिका कर्ता के पक्ष में बहाल किया जना अवशयक है तद अनुसार पुलिस अधीक्षक अमेठी को निर्देशित किया जाता है की इस ममले में विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अगली तारीख पर न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें  न्यायालय का आदेश होने पर माता प्रसाद पांडे हनुमानगढ़ी गौरा में प्रसाद चढ़ाने आये थे उन्होंने जाज साहब को और अपने अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा जी को बहुत-बहुत धनयवाद दिया।


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