मुरादाबाद (विधान केसरी)।सर्किट हाउस मुरादाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शीतकालीन सत्र में पारित “जी राम जी अधिनियम” देश के गांवों की तस्वीर बदलने वाला ऐतिहासिक कानून है। इसके लागू होने से ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। मंत्री ने कहा कि जहां पहले मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं जी राम जी अधिनियम के तहत अब 125 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों को काम के एक सप्ताह के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। यदि किसी कारण से भुगतान में देरी होती है तो बकाया मजदूरी पर ब्याज भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि खेती-किसानी के समय मजदूरों की कमी को देखते हुए उस अवधि में योजना को रोका जाएगा। यदि किसी ग्राम सभा में परिस्थितिवश 125 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देगी। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि इस अधिनियम के तहत गांव के विकास का रोडमैप अब ग्राम पंचायतें स्वयं तैयार करेंगी। हर गांव अपनी जरूरत के अनुसार परियोजनाएं तय करेगा, बजट प्रस्ताव शासन को भेजेगा और सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। देश में यह पहली बार है जब गांवों को इतनी बड़ी वित्तीय और योजनागत स्वतंत्रता दी जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। श्रम विभाग की जिन योजनाओं का लाभ संगठित क्षेत्र को मिलता था, वही लाभ अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मिलेगा।
मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों और ग्रामीण श्रमिकों को भी बधाई दी और भरोसा दिलाया कि मुरादाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार को लेकर और ठोस व जनहितकारी कदम उठाए जाएंगे।
प्रेस वार्ता में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी गोपाल अंजान, मेयर विनोद अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भडूला, जिला अध्यक्ष आकाश पाल सहित पार्टी पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
