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अमेठीः न0पं0 की पूर्व अध्यक्ष चंद्रमा देवी को कोर्ट से राहत! एनबीडब्ल्यू व धारा 82 की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से वापस


अमेठी।  नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष चंद्रमा देवी पत्नी राजेश अग्रहरि के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) एवं धारा 82 की कार्यवाही को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंद्रमा देवी के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निचली अदालत ने पूर्व में जारी कठोर कार्रवाई को निरस्त कर दिया। इससे संबंधित पक्ष को बड़ी राहत मिली है। 


न्यायिक सूत्रों का कहना है कि आगे की कार्यवाही अब न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी निचली अदालत ने जारी सभी आदेश की प्रति जरिए पैरोकार प्रभारी निरीक्षक को वापस भेजने का निर्देश जारी किया है। उधर, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से अपनी छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उनके व्यवसाय को भी उससे जोड़ा गया इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ वह विधिक कार्यवाही में जायेगे।

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