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प्रतापगढः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिये उम्मीदवारों हेतु नाम निर्देशन, जमानत धनराशि व व्यय सीमा का किया गया निर्धारण


प्रतापगढ़। जिले में मंगलवार को जिलाधिकारीध्जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप निर्वाचनों हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) की धनराशि तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु अधिकतम् व्यय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। 

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 रूपये व जमानत धनराशि 800 रूपये तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिये निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रूपये व जमानत धनराशि 400 रूपये होगी। सदस्य ग्राम पंचायत के लिये अधिकतम व्यय सीमा 10 हजार रूपये है।

प्रधान ग्राम पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 600 रूपये व जमानत धनराशि 3000 रूपये तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिये निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रूपये व जमानत धनराशि 1500 रूपये होगी। प्रधान ग्राम पंचायत के लिये अधिकतम व्यय सीमा 1.25 लाख रूपये निर्धारित की गयी है।

सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 600 रूपये व जमानत धनराशि 3000 रूपये तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिये निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रूपये व जमानत धनराशि 1500 रूपये होगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिये अधिकतम व्यय सीमा 1 लाख रूपये निर्धारित की गयी है।

सदस्य जिला पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1000 रूपये व जमानत धनराशि 8000 रूपये तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिये निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रूपये व जमानत धनराशि 4000 रूपये होगी। सदस्य जिला पंचायत के लिये अधिकतम व्यय सीमा 2.50 लाख रूपये निर्धारित की गयी है।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 2000 रूपये व जमानत धनराशि 10000 रूपये तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिये निर्देशन पत्र का मूल्य 1000 रूपये व जमानत धनराशि 5000 रूपये होगी। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिये अधिकतम व्यय सीमा 3.50 लाख रूपये निर्धारित की गयी है।

अध्यक्ष जिला पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 3000 रूपये, जमानत धनराशि 25000 रूपये तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिये निर्देशन पत्र का मूल्य 1500 रूपये व जमानत धनराशि 12500 रूपये होगी। अध्यक्ष जिला पंचायत के लिये अधिकतम व्यय सीमा 7 लाख रूपये निर्धारित की गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र केवल निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराये जायेगें और जमानत राशि सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को ही जमा करनी होगी।

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