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खुला राज! लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें


हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का एक मामला सामने आया है. शारजाह से लौटकर भारत आने पर एक तस्कर एयरपोर्ट पर DRI के हत्थे चढ़ गया. खुफिया जानकारी के आधार पर हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई. DRI के हैदराबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने शुक्रवार (14 नवंबर 2025) को एक तस्कर को रोका. उसके सामान की तलाशी ली गई तो एक संदिग्ध लोहे का बक्सा मिला. तस्कर की मौजूदगी में जैसे ही बक्सा खोला गया, उसमें से विदेशी निशान वाली 11 सोने की रॉड बरामद हुईं, जिन्हें बेहद चतुराई से छिपाया गया था.

तस्कर के कबूलनामे पर DRI की टीम ने तुरंत एक्शन लिया. नेल्लोर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने तेज-तर्रार कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले के प्रोड्डाटूर में तस्कर के स्थानीय हैंडलर को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई दोनों इकाइयों के बीच बेहतरीन समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की एक मिसाल है.

बरामद किए गए कुल 1196.20 ग्राम वजनी सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमत 1.55 करोड़ रुपये आंकी गई है. कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत सभी सोने की छड़ों को जब्त कर लिया गया है. यात्री और उसके हैंडलर दोनों को क्रमशः 14 और 15 नवंबर को कस्टम एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इस मामले की आगे की जांच जारी है, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के अन्य तारों तक पहुंचने की उम्मीद है.

भारत में सोने की तस्करी को बेहद गंभीर अपराध माना जाता है. एयरपोर्ट से लेकर समुद्री और स्थलीय सीमाओं तक सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगातार नजर रखती हैं. देश में सोने के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कई कड़े क़ानून लागू हैं, जिनके तहत तस्करों को कठोर सजाएं दी जाती हैं. सबसे महत्वपूर्ण कानून है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962. इस अधिनियम के तहत कोई भी यात्री अगर बिना घोषणा किए या निर्धारित शुल्क चुकाए सोना देश में लाने की कोशिश करता है तो इसे तस्करी की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसी स्थिति में सोना तुरंत जब्त कर लिया जाता है और आरोपी के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ जेल की कार्रवाई भी हो सकती है.

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