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इस बार दिवाली होगी ग्रीन पटाखों वाली! पटाखे जलाने से पहले पढ़ लें पूरी गाइडलाइंस


सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह छूट 'परीक्षण के आधार पर' दिया गया है। पटाखे चलाने के लिए तय किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन और पर्यावरण की निगरानी के अधीन होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बुधवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की गश्ती टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि निर्धारित दिनों और समय पर केवल नीरी और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित क्यूआर कोड वाले हरित पटाखे ही फोड़े जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अस्थायी बिक्री लाइसेंस आवेदनों पर दो दिनों तक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ताकि समय पर तैयारी सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों ने बताया कि दिवाली के बाद, खुदरा विक्रेताओं को बिना बिके स्टॉक को वापस करने या सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा, ताकि प्रतिबंध तुरंत बहाल हो सकें। रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 140 पीईएसओ प्रमाणित खुदरा विक्रेताओं को दिवाली के लिए पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के साथ न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें भी कीं।

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