पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जेल से रिहाई का रास्ता साफ
September 25, 2025
कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की भी जमानत अर्जियों को मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 सितंबर को जजमेंट सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच ने तीनों की जमानत अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है।
सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जियों पर अधिवक्ता इमरान उल्ला और अधिवक्ता विनीत विक्रम ने दलीलें पेश की थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया था।
सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता इमरान उल्ला के मुताबिक इरफान सोलंकी खिलाफ पहले एक मुकदमा 7 नवंबर 2022 को कानपुर के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली एक महिला नजीर फातिमा की झोपड़ी जलाने का दर्ज हुआ। इसके बाद फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद 2 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी ने अदालत में सरेंडर कर दिया था। इसी महीने में 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया।
यह मुकदमा तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की ओर से दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि इरफान सोलंकी गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए जनता को भयभीत करता है। इसी मुकदमे में भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला को भी अभियुक्त बनाया गया था।
