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बाराबंकीः छेड़खानी के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास व अर्थ दंड की सजा


बाराबंकी। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र से संबंधित एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़खानी और आपराधिक बल प्रयोग करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी नन्हे को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 12,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, प्रण विजय सिंह ने आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।घटना 3 मई 2018 की है, जब पीड़िता अपने 10 वर्षीय भाई के साथ घर पर अकेली थी। रात लगभग 8रू30 बजे आरोपी नन्हे ने मौका पाकर घर में घुसकर पीड़िता के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उसने पीड़िता को मारा और घर के अंदर से घसीटने की कोशिश की। पीड़िता के शोर करने पर आरोपी भाग गया। घटना की जानकारी मिलने पर पिता ने तुरंत थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आठ गवाहों को परीक्षित कराया, जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। विशेष रूप से, बचाव पक्ष के एक गवाह ने स्वीकार किया कि उसने घटना को देखा और पीड़िता की रक्षा के लिए गवाही दे रहा है।कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। यह निर्णय पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय और राहत लेकर आया है, साथ ही समाज में बच्चों की सुरक्षा और कानून की शक्ति का संदेश भी मजबूत किया है।

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