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आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बदला, सभी राज्यों से मांगा जवाब


आवारा कुत्तों के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट देशव्यापी सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ कर शेल्टर होम में बंद करने के आदेश को बदल दिया है. अब कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सिनेट करने के बाद वापस उनके इलाके में छोड़ दिया जाए. सिर्फ उन्हीं कुत्तों को बंद रखा जाए जो रैबीज से ग्रस्त हैं या खतरनाक हैं.

11 अगस्त को जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली,नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में बंद करने का आदेश दिया था. इसे नियम विरुद्ध, अव्यवहारिक और क्रूर बताते हुए पशु प्रेमियों ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा था. इसके बाद मामला 3 जजों की बेंच को भेजा गया.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने 14 अगस्त को थोड़ी देर तक मामले को सुना और आदेश सुरक्षित रख लिया. अब उसके एक सप्ताह बाद 21 अगस्त को आदेश आया है. इसमें 11 अगस्त को आए 2 जजों की बेंच के आदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं.

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