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इलेक्शन कमीशन ने जारी किया बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला ड्राफ्ट


चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद शुक्रवार (1 अगस्त) को वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इस संसोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट की कॉपी सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों को भेजी गई है. बिहार के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने 38 जिलों में रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की फिजिकल और डिजिटल कॉपी राजनीतिक दलों को सौंप दी है.


चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट अपलोड कर देगा. सभी मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जरिए चेक कर सकेंगे. अगर किसी का नाम कट जाता है तो वह चुनाव आयोग के पास आपत्ति दर्ज करवा सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी मतदाता या राजनीतिक दल संशोधित वोटर लिस्ट में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट को शुक्रवार (1 अगस्त) दोपहर आधिकारिक वेबसाइट पर भी पब्लिश किया जाएगा, जिससे मतदाता इसे देख सकें और सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकें. इस प्रक्रिया का मकसद चुनावों में पारदर्शिता लाना और हर पात्र मतदाता को उसका अधिकार दिलाना है. जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित करें और प्रारूप पर चर्चा करें.

बता दें कि पिछले कुछ महीनों में, बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान भी तेज किया गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाए गए. इन शिविरों के जरिए लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, या सुधारने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई. हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर खुश नहीं है. इसको लेकर संसद में विपक्ष ने खूब हंगामा किया. मॉनसून सत्र का शुरुआती हफ्ता SIR को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया था.

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