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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार के मामले में दोषी करार


JDS के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हसन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू कामगार से बलात्कार के मामले में बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है. कोर्ट ने जैसे ही पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ फैसला सुनाया तो वह कोर्ट में ही भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे. यह फैसला FIR दर्ज होने के महज 14 महीने बाद सुनाया गया है. वहीं कोर्ट सजा की अवधि का ऐलान 2 अगस्त को करने वाला है.

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं. उन पर यौन हिंसा और बलात्कार के चार अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोप लगे हैं. 28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच 4 FIR दर्ज की जा चुकी थीं. ये मामले होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन, हासन जिले में दर्ज किए गए थे. 2 साइबर क्राइम मामलों में से एक मामला CID के अधीन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ

मामले में एक कथित अश्लील वीडियो सामने आया, जिसे लेकर अदालत ने तकनीकी स्पष्टीकरण मांगा था. अदालत को यह स्पष्ट करना था कि यह वीडियो प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल से उनके ड्राइवर कार्तिक के मोबाइल में कैसे ट्रांसफर हुआ. CID के तहत गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने अब इस पर विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है. रिपोर्ट में ट्रांसफर का डिजिटल लॉग्स वीडियो की मेटाडेटा एनालिसिस, व्हाट्सएप/ब्लूटूथ जैसे माध्यमों की तकनीकी पुष्टि शामिल थी.

केवल प्रज्वल ही नहीं उनके पिता एच. डी. रेवन्ना, जो वर्तमान में होलेनरसीपुरा के विधायक हैं. उनके खिलाफ भी एक अलग मामला केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. यह मामला संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़, धमकी या सह-अपराध में शामिल होने से संबंधित हो सकता है.

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