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प्रतापगढः तालाब की जमीन को पुनः एसडीएम ने तालाब में दर्ज कराने का दिया आदेश! दस साल की सुनवाई के बाद जमाने से दर्ज खातेदारों का नाम किया गया खारिज


प्रतापगढ़। तालाब की जमीन को ग्रामीणों ने भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से अपने नाम दर्ज करा लिया और दर्ज कराने के बाद उस जमींन पर कब्जा करके वे खेती करने लगे। इस बात की संपूर्ण जानकारी जब इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता को हुई तो उन्होंने एसडीएम न्यायालय में  मुकदमा कर दिया। दस साल की सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय ने जमीन को पुनः तालाब में दर्ज करने का आदेश दिया है।

पट्टी तहसील के सुंदरपुर गांव के रहने वाले विजय कुमार, अंजनी कुमार पुत्रगण प्रकाशनाथ, राम सहाय, ओंकारनाथ, प्रकाशनाथ पुत्रगण शिवनंदन, जानकी देवी पत्नी स्व.राम शिरोमणि, कौशल कुमार सुत देवराज आदि ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके अपने ही गांव में स्थित तालाब की जमीन गाटा संख्या 322 को अपने नाम दर्ज कराकर उस पर कब्जा करके खेती करना शुरू कर दिया था। इस बात की जानकारी जब सामाजिक कार्यकर्ता विमलचंद मिश्र दीप को हुई तो एसडीएम न्यायालय पट्टी में करीब दस वर्ष पूर्व मुकदमा दायर कर दिया। तत्कालीन एसडीएम ने मामलें की जांच तहसीलदार से कराई तो उन्होंने जांच करके अपनी जांच आख्या एसडीएम न्यायालय में दाखिल कर दी।  सुनवाई करने के उपरांत भी जब अवैध कब्जाधारक न्यायालय में कोई संतोषजनक जवाब दाखिल नही कर पाए तो एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद ने तालाब के खाते से सभी खाताधारकों का नाम खारिज करके जमीन को पुनः तालाब के खाते में दर्ज करने का आदेश दे दिया है। एसडीएम के आदेश अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मचा हुआ है। विदित हो कि इस तालाब को लोग रामतारा के नाम से संबोधित करते हैं। उक्त (तालाब)रामतारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम पटरी के बिल्कुल समीप ही स्थित है जहां पर दीपावली के एक दिन पूर्व मेला लगता है। बता दें कि मेला परम्परा गत तरीके से उक्त (तालाब)रामतारा सरोवर तट पर सदियों से लगता आ रहा है। गौरतलब हो कि रोड के किनारे पश्चिम पटरी के तरफ के तालाब को रामतारा व राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरब पटरी के किनारे स्थित तालाब को लोग भरततारा कहते हैं।अब देखना ये होगा कि उक्त तालाब 322 न0 में दर्ज खाताधारकों के कब्जे से जिला प्रशासन तालाब को कब मुक्त करवाता है।

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