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Sonebhadra: आरटीआई का सही जबाब न देना पड़ा भारी, उप जिलाधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने तहसीलदार सदर ,नायब तहसीलदार को किया तलब।

जन सूचना से माँगी गई कोई जानकारी तो सम्बंधित जन सूचना अधिकारी भ्रामक व अपूर्ण सूचना उपलब्ध करा रहे हैं।

सोनभद्र। विनोद कुमार मिश्र निवासी एमबीएम स्कूल के पास ब्रह्मनगर राबर्टसगंज द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (19)1 के अंर्तगत इस आशय का अपीलीय पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।कि कुछ प्रकरणों में कोई भी सूचना प्राप्त नही हुई हैं तथा प्रकरणों में जन सूचना अधिकारी द्वारा भ्रामक व अपूर्ण एवं तथ्ययनशील सूचना उपलब्ध कराई गई हैं।अपिकर्ता द्वारा जिलाधिकारि को सम्बोधित प्रार्थना पत्र 07-08-2025 पर पृष्ठांकित जिलाधिकारी के आदेश सख्या तथा 08-08-2025 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 18-08-2025 को प्राप्त हुआ हैं। जो संलग्न हैं प्रार्थना पत्र में 6 बिंदुओं पर कार्यवाही किये जाने व लंबित समस्त अपीलीय पत्रों की सुनवाई करते हुए प्रकरणों का निस्तारण अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कराये जाने का अनुरोध किया गया हैं।
तत्क्रम में अपीलो के निस्तारण हेतु 26-08-2025 को मध्यान 12 बजे निवर्तन कक्ष में सुनवाई की जाएगी,जिसमे आप स्वयं समस्त अभिलेखों सहित नियत तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

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