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उत्तराखंड: पति अपनी पत्नी पर बात-2 में तान देता था बंदूकय डीएम ने किया लाइसेन्स निलंबितय शस्त्र जब्त! त्वरित एक्शन अब जिला प्रशासन देहरादून का है स्वभावय


देहरादून। पति  अपनी पत्नी पर बात-2 में तान देता था बंदूकय  डीएम सविन बंसल के सम्मुख दुखियारी पत्नि  ने 1 अगस्त को गुहार लगाई थी, जिस पर डीएम ने संबंधित का लाइसेन्स निलंबित करते हुए शस्त्र जब्त करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। त्वरित एक्शन अब जिला प्रशासन देहरादून का स्वभाव बन गया है। जिला प्रशासन ने लाइसेन्स निलंबित करते हुए शस्त्र लाइसेन्स  निरस्तीकरण की प्रकिया शुरू कर दी है। कूटरचित दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की भी है  शिकायत पर अब लाइसेंस  निरस्तीकरण किया जाएगा। 

जिलाधिकारी सविन बंसल के सम्मुख  शिखा ने प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि उसका पति यश यादव द्वारा उनको  आये दिन डराया एवं धमकाता है।  दहेज की मांग करता  शस्त्र  से डराता है, महिला  मानसिक दबाव की स्थिति है। 

लोक शान्ति, पारिवारिक सुरक्षा की व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए  डीएम ने  अनुज्ञप्तिधारी   के शस्त्र लाइसेंस सं०-सं0-311ध् थाना नेहरू कॉलोनी ध् देहरादून निलम्बित कर दिया  है। जिन शर्तों के अधीन लाईसेन्स प्रदान किया गया था, उसका उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, जो आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (क) और (ख) तथा आयुध नियम, 2016 के नियम 2016 के नियम 32(3) व (4) का उल्लंघन है पर यह कार्यवाही की गई है।

जिलाधिकारी ने पीड़ित पत्नी की शिकायत और तथ्यों के आधार पर यश यादव पुत्र रविन्द्र सिंह यादव, निवासी मौहल्ला बंशीगौरा, मैनपुरी, थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी हाल निवासी चै० भूपसिंह कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि० कुरावली रोड़ मैनपुरी उ०प्र० को स्वीकृत शस्त्र लाईसेंस सख्या-311ध्थाना नेहरू कॉलोनी ध् देहरादून, एन.पी.बोर. रिवाल्वर ध् पिस्टल न्प्छ 336261002327282019 को जनहित के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है तथा थानाध्यक्ष थाना नेहरू कॉलोनी को निर्देशित किया  है कि वह विपक्षी का शस्त्र राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखे। 

विपक्षी  को आदेश के सापेक्ष अपना पक्ष 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।   इस आशय का नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न शस्त्र लाईसेंस को अन्तिम तौर पर निरस्त कर दिया जाये।

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