लखनऊः संचारी रोग नियंत्रण अभियान और मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर नगर निगम सख्त! गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना
July 19, 2025
लखनऊ। नगर निगम द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत पूरे शहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 541 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी व्यक्ति या संस्था नगर सीमा के भीतर मच्छर जनक स्थितियां पैदा करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.के. श्रीवास्तव के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने घर, दुकान, परिसर, छत, गमले, डिब्बे, कूलर आदि में पानी जमा होने देता है जिससे मच्छर पनपने की संभावना बनती है, तो उस पर ₹500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि यह स्थिति लगातार बनी रहती है, तो ₹20 प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा।यह नियम किरायेदारों, मकान मालिकों, दुकानदारों, संस्थानों, निर्माण स्थलों आदि सभी पर समान रूप से लागू होगा। नगर निगम की टीमें नियमित निरीक्षण कर रही हैं और जहां मच्छरजनक परिस्थितियां मिलती हैं वहां तत्काल चालान किया जा रहा है।इसी अभियान के अंतर्गत लखनऊ के सभी 110 वार्डों में फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और नालियों की सफाई का कार्य युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। बारिश के मौसम में मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए यह अभियान और तेज कर दिया गया है।नगर आयुक्त गौरव कुमार, समस्त अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.के. श्रीवास्तव, सभी जोनल सेनेटरी अधिकारी व एसएफआई स्तर पर अभियान की निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से सभी संभावित क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।जहां बारिश के कारण फॉगिंग कार्य बाधित होता है, वहां 2-4 दिनों के भीतर फॉगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए जलकल, इंजीनियरिंग और त्.त्. विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया है।नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों और आस-पास पानी जमा न होने दें। यदि कहीं मच्छर पनपने की संभावना हो, तो तुरंत वार्ड कार्यालय या हेल्पलाइन पर जानकारी दें। स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम को सहयोग दें, ताकि हम सब मिलकर लखनऊ को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित बना सकें।