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बाराबंकी: गरीबों का तेल हड़पने वाले कोटेदार को 5 साल की जेल


बाराबंकी। जरुरतमंदों के हक पर डाका डालने वाले कोटेदार को आखिरकार कानून ने उसकी करतूत की सजा दे दी। मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ग्राम सुल्तानपुर के उचित दर विक्रेता बैजनाथ को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 8 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।विशेष लोक अभियोजक अमरेश विक्रम सिंह के अनुसार, बैजनाथ ने वर्ष 2005 में 2100 लीटर मिट्टी का तेल उठाया, लेकिन गरीब उपभोक्ताओं तक वह तेल कभी नहीं पहुंचा। जांच में पाया गया कि न तो दुकान पर मिट्टी का तेल था और न ही कोई खाली ड्रम। यह सरासर विश्वासघात था उन परिवारों के साथ, जो सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं।पूर्ति निरीक्षक साबू दुबे की तहरीर पर पटरंगा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्षों चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।इस निर्णय ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला न केवल न्याय की जीत है, बल्कि उन हजारों गरीबों की आवाज भी है, जिनके हिस्से का तेल चुरा लिया गया था।

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