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बलियाः जिले में जुलाई से आठ सितंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू


बलिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल इंटरमीडिएट, कंपार्टमेंटध्इंप्रूवमेंट 2025 परीक्षा व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारीध्सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (प्रा0)-2023, आगामी त्योहार, श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, ईद ए मिलाद, बारावफात को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 21 जुलाई से आठ सितंबर तक की अवधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) लागू किया गया है। 

जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलाएंगे। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध परंपरागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिखों द्वारा परंपरागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियोंध्कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढ़े, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डंडे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अंदर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कांच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट लगाएगा और नहीं किसी को लगाने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगाएगा और न ही ऐसा पर्चा छपेगा और न बंटवाएगा, जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे। सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। सड़क, जलमार्ग रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का घेराव नहीं करेगा और न ही यातायात की आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। मार्केट, व्यावसायिक, प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को न बंद कराएगा और न ही किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा न ही किसी प्रकार का पुतला जलाएगा। नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्यक्रम नहीं करेगा। किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में कोई भी फोटोकॉपी मशीन, साइबर कैफे आदि खुला नहीं रहेगा। परीक्षा केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शास्त्र आदि लेकर परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 500 मीटर की परिधि में व परीक्षा स्थल पर नहीं जाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा-223 (पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 188) के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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