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कालकाजी के भूमिहीन कैंप इलाके में 1200 झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण गिराया गया


दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अवैध बिल्डिंग को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से तोड़ा जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले, डीडीए ने भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था, जिसमें हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अवैध झोपड़ियों के ध्वस्तीकरण के मद्देनजर उन्हें अपने परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

जानकारी के अनुसार, सुबह पांच बजे से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये अवैध निर्माण डीडीए की जमीन पर हुआ था। बताया जा रहा है कि भूमिहीन कैंप इलाके में जेजे कलस्टर में दो-तीन मंजिला तक घर बनाए बनाए गए थे। आज करीब 300 अवैध निर्माणा को गिराया गया। जबकि बाकी पर कल भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अवैध निर्माण गिराने का मामला 10 साल तक कोर्ट में चला। हाई कोर्ट से झुग्गीवासियों को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर रहने वाले लोगों को पुनर्वास के लिए फ्लैट्स भी दिए गए थे।

यह तोड़फोड़ डीडीए द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा है। 9 जून को निवासियों को इलाका खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। करीब 1,200 अवैध झोपड़ियों को गिराने के लिए पांच बुलडोजर बुलाई गईं।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और AAP नेता आतिशी ने भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ DDA की कार्रवाई पर कहा कि तीन दिन पहले सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज पूरे भूमिहीन कैंप को खाली कर दिया गया है। भूमिहीन कैंप के निवासी यहां 20-40 साल से रह रहे हैं। चुनाव के समय बीजेपी के लोग कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे और चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाते हैं।

वहीं, ओखला के बाटला हाउस इलाके में अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा। यहां पर लोग अपना घर खाली करने लगे हैं। डीडीए ने 26 मई को नोटिस देकर 5 दिन के अंदर मकान खाली करने का आदेश दिया था। जानकारी के अनुसार, मुरादी रोड और खिजर बाबा कॉलोनी के मकानों पर लाल निशान लगाया गया है जिसे गिराया जाना है। खिजर बाबा कॉलोनी में स्टे लग गया है फिलहाल कुछ दिन यहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में आज होनी है।

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