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बलियाः पाक्सो एक्ट के आरोपी को मिली दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा


बलिया। अपहरण व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार की दोपहर एक बजे दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम दिनेश गोंड पुत्र हरेराम उर्फ टेंगर गोंड निवासी गोठहुली थाना बांसडीहरोड है। दोषी के खिलाफ वर्ष 2017 में बांसडीहरोड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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