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राहुल-सोनिया पर बनता है केस, नेशनल हेराल्ड से की 142 करोड़ की कमाई'-ईडी


नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केस में चल रही है. ईडी ने अदालत में चौंकाने वाला दावा किया है. उसने कोर्ट के सामने दलील पेश करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला बनाता है. उन्होंने 142 करोड़ रुपए की कमाई की है.

ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने अदालत में कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अन्य पर केस बनता है. ईडी ने अदालत में कहा, ''संपत्तियों की कुर्की नवंबर 2023 में की गई थी, तब तक आरोपी अपराध की कमाई का फायदा ले रहे थे. इस दौरान उन्होंने 142 करोड़ का फायदा लिया.'' ईडी ने कहा, ''जब आरोपियों ने अपराध की आय अर्जित की है तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन उस आय को अपने पास रखे रहना भी मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है. यह न केवल प्रत्यक्ष है, बल्कि अप्रत्यक्ष भी है, जो अपराध की आय का अधिग्रहण है.''

ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी. अब इस मामले की सुनवाई हो रही है. ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टालने की मांग की है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनको हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है, जिसको पढ़ने में समय लगेगा. ईडी की तरफ से ASG SV राजू ने सुनवाई टालने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई पर ही चार्जशीट की कॉपी दी गई थी और उसके बाद आज सुनवाई के लिए केस लगा था. उस समय किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताया गई थी, लेकिन अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है. हम आज ही सुनवाई के लिए तैयार है.

ईडी ने कोर्ट से कहा कि यंग इंडिया कंपनी का स्वामित्व हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहा है. उसने दावा करते हुए कहा, ''यंग इंडिया ने कभी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, उसका काम बस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फायदा पहुंचाना था. हमने 21 जगहों पर रेड की थी, जिसमें 51 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ था और कई आपत्तिजनक साक्ष्य भी बरामद हुए.''

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