प्रतापगढ़। जिले में जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बुधवार को सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माह मई 2025 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 09 मई से 25 मई 2025 तक खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस वेइंग मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों में 14 किग्रा0 एवं 21 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कों प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उचित दर विक्रेता द्वारा किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25.05.2025 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। वितरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों से एवं विभागीय टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर शिकायत की जा सकती है। कार्डधारको से अपील की जाती है कि वह अपना धैर्य बनाये रखे व वितरण में यथोचित सहयोग प्रदान करें।
प्रतापगढः अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 09 मई से 25 मई तक होगा खाद्यान्न का वितरण
May 07, 2025
प्रतापगढ़। जिले में जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बुधवार को सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माह मई 2025 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 09 मई से 25 मई 2025 तक खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस वेइंग मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों में 14 किग्रा0 एवं 21 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कों प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उचित दर विक्रेता द्वारा किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25.05.2025 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। वितरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों से एवं विभागीय टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर शिकायत की जा सकती है। कार्डधारको से अपील की जाती है कि वह अपना धैर्य बनाये रखे व वितरण में यथोचित सहयोग प्रदान करें।