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अमेठीः बाल विवाह एवं बाल श्रम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


अमेठी। जिला अधिकारी के आदेशानुसार अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह एवं बाल श्रम पर जागरूकता कार्यक्रम चाइल्ड हेल्पलाइन व बाल कल्याण समिति द्वारा किया गया, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव के द्वारा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत रेलवे स्टेशन गौरीगंज में आम जनता को  बाल विवाह एवं बाल श्रम की  जानकारी देकर जागरूक किया गया, दिनेश तिवारी ने बताया कि  लड़कियों  की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह अपराध माना जाता है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 2 साल की सजा एवं एक लाख का जुर्माना होगा, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें, जिससे बाल विवाह को रोका जा सके, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके, इसमें आपका सहयोग अतुलनीय है चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम रोशन लाल सुपरवाइजर,बेबी सिंह, रुचि सिंह, एवं आरपीएफ के सुनील वर्मा, स्टेशन अधीक्षक प्रवीण सिंह, के द्वारा सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया।

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