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मुख्तार अंसारी की मौत की जांच वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की


माफिया मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने का आरोप लगाने वाली याचिका पर आगे सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने यह याचिका दाखिल की थी. जजों ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की बात लिखी है. फिर भी याचिकाकर्ता को कोई राहत चाहिए तो वह हाई कोर्ट जा सकता है. यह ऐसा मामला नहीं जिसे सीधे सुप्रीम कोर्ट सुने.

29 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा में राजनेता और माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी. उसके बेटे उमर ने अपने पिता को जहर दिए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछले साल जुलाई में कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया था. इस साल जनवरी में कोर्ट ने यूपी सरकार से मुख्तार से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट तलब की.

उमर अंसारी के लिए पेश वकील निजाम पाशा ने जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच से कहा कि यह रिपोर्ट 500 पन्नों से अधिक की है. उन्हें इसे पढ़ कर जवाब दाखिल करने दिया जाए, लेकिन जजों ने इसे गैरजरूरी बताया. जस्टिस बिंदल ने कहा कि रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मृत्यु की बात लिखी है. जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि जिस व्यक्ति को लेकर यह याचिका दाखिल हुई है, वह इस दुनिया में नहीं है. मामले को यहां लंबित रखना जरूरी नहीं है. अगर याचिकाकर्ता को कुछ कहना है तो वह हाई कोर्ट जा सकता है.

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