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यशु-यशु वाले बजिंदर सिंह को हुई उम्र कैद की सजा


रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर स्वंयभू पास्टर बजिंदर सिंह उम्र कैद की सजा सुना दी है। जानकारी दे दें कि सजा सुनाते समय पीड़ित महिला कोर्ट में ही मौजूद थी। मोहाली के जीरकपुर की महिला ने साल 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह पर रेप करने का आरोप लगाया था। सजा सुनाने से पहले पीड़ित महिला ने मीडिया से मामले को लेकर कहा था कि 7 साल से मैंने ये लड़ाई लड़ी है।

सुनवाई के दौरान पास्टर के वकील ने दया की अपील की और कहा कि अब ये (बजिंदर सिंह) सुधरने की राह पर हैं, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की दया की अपील को खारिज किया और कहा कि खुद को धर्मगुरु की तरह पेश करने वाला व्यक्ति इस तरह का अपराध अपने पर आस्था रखने वाले लोगों के साथ नहीं कर सकता। साथ ही जज ने कहा कि गुनाह माफी लायक नहीं इसलिए मरते दम तक जेल में रहेंगे।

इतना ही नहीं कोर्ट के अंदर बलजिंदर सिंह ने सजा से बचने के लिए जज के सामने खुद को बचाने के लिए काफी बहानेबाजी की, उसने कहा की उसके छोटे बच्चे हैं। लेकिन कोर्ट ने एक न सुनी और उम्र कैद की सजा सुना दी।

सजा के बाद पीड़िता के पति ने कहा कि हमें न्याय पर पूरा भरोसा था हम तो 10-20 साल की सजा मान रहे थे लेकिन आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे बहुत खुशी है। मुझे और मेरे परिवार को पिछले 7 साल तक बहुत कुछ सहना पड़ा है।

वहीं, पास्टर बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के वकील एडवोकेट अनिल सागर ने कहा, "बजिंदर एक आध्यात्मिक नेता के रूप में लोकप्रिय थे। उनके शिष्य उन्हें 'पापा जी' कहकर बुलाते थे। जब इस तरह का अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम सजा की अवधि से संतुष्ट हैं, जो आजीवन कारावास है। उसे अपनी आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहना होगा।"

सजा से पहले पीड़ित महिला ने कहा कि 7 साल से मैंने ये लड़ाई लड़ी है और अब जाकर कोर्ट का फैसला आने वाला है। मैं चाहती हूं कि कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। जिस दरिंदगी से उसने गलत काम किया है और लोगों को अभी भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहीं, साथ ही कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी पास्टर का विरोध करने के लिए पहुँचे हैं पास्टर की तस्वीर को हाथ में लेकर उसे फांसी देने की मांग कर रहे थे।

रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर स्वंयभू पास्टर बजिंदर सिंह उम्र कैद की सजा सुना दी है। जानकारी दे दें कि सजा सुनाते समय पीड़ित महिला कोर्ट में ही मौजूद थी। मोहाली के जीरकपुर की महिला ने साल 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह पर रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा देकर बहकाया और फिर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद आरोपी ने महिला को धमकी दी थी कि अगर वह उसकी बातें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बजिंदर सिंह को धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।

अभी पास्टर पटियाला जेल में बंद हैं। महिला से रेप मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था। सोमवार को ही पेशी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, बजिंदर सिंह इंग्लैंड के बरमिंघम सिटी में आयोजित एक सेमिनार में शामिल होने जा रहे थे।

गिरफ्तारी के दौरान ही बजिंदर सिंह का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वह एक महिला से मारपीट कर रहे हैं। वीडियो 14 फरवरी की थी, जो 16 मार्च को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पास्टर के दोषी करार होने के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई थी। पीड़िता ने पास्टर सिंह को साइको बताया था और कहा कि अगर वह जेल से बाहर आएगा तो फिर अपराध करेगा, इसलिए वह हमेशा जेल में रहे।

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