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पीलीभीतः बाल विवाह रोकथाम को लेकर गुलड़िया भिंडारा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


पीलीभीत। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के निर्देशन में शुक्रवार को नगर पंचायत गुलड़िया भिंडारा में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष निशान्त प्रताप सिंह, अधिशासी अधिकारी हरिपाल गंगवार, वार्ड सभासदगण एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बताया कि यदि लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसा विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। उन्होंने अपील की कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आए तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या निकटतम पुलिस थाना को सूचित किया जाए, ताकि समय रहते विवाह को रोका जा सके।

प्रदीप कुमार ने यह भी बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। साथ ही, यदि माता-पिता द्वारा नाबालिग पुत्री का विवाह कराया जाता है, तो विवाह में सहयोग देने वाले पंडितध्मौलवी, हलवाई, टेंट व्यवसाई आदि पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

कार्यक्रम में वार्ड बाल कल्याण समितियों को सक्रिय बनाने एवं उनके माध्यम से समय-समय पर वार्डों में बैठकें आयोजित कर लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया।

इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर से केस वर्कर धीरज, चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर मनिस्ता गुल अंसारी, नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की योजनाओं व संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी प्रतिभागियों को दी गई।

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