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बलियाः मछली मंडी या मीट की दुकान अवैध तरीके से या सार्वजनिक स्थल पर जहां लगाई गई हो उसे स्वयं हटा लें


बलिया । जनपद में मछली मंडी या मीट की दुकान अवैध तरीके से या सार्वजनिक स्थल पर जहां लगाई गई हो उसे स्वयं हटा लें, अन्यथा बल पूर्वक हटाया जाएगा। साथ ही जुर्माना वसूला जाएगा और आवश्यकतानुसार प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।

अवैध होर्डिंग को सार्वजनिक स्थल पर लगाने पर जुर्माना वसूला जाएगा या मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त 12 निकायों में सार्वजनिक स्थलों पर लगे बैनर होर्डिंगध्दीवारों पर पेंटिंग आदि हटाने के लिए तीन दिनों तक 20 से 22 अप्रैल 2025 अभियान चलाया गया। चलाए गए अभियान के समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति भी निकाली गई एवं धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, सड़कों के किनारे खुले में एवं अन्य स्थानों के आस-पास लगने वाली मांस-मछली की दुकानों को अन्यत्र हटाने के लिए निर्देशित किया गया। भविष्य में कोई अवैध होर्डिंग बैनर व मीट-मछली की दुकान व मछली मंडी आदि न लगा पाने और यदि किसी के द्वारा अवैध होर्डिंग बैनर व मीट-मछली की दुकान व मछली मंडी लगाई जाती है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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