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मानव तस्करी: सभी वेश्यालय बंद हों, तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त हो-सुप्रीम कोर्ट


मानव तस्करी को दास प्रथा का आधुनिक रूप बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कहा है. कोर्ट ने हर राज्य में मानव तस्करी निरोधक ब्यूरो बनाने से लेकर ऐसे मामलों की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) जैसी राष्ट्रीय संस्था बनाने की सिफारिश की है. कोर्ट ने इस फैसले में वेश्यालय बंद करने, बच्चों से खतरनाक काम करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और मानव तस्करों की संपत्ति जब्त करने जैसी बातें भी कही हैं.

नवजात बच्चों की चोरी कर बेचने वाले एक गिरोह के सदस्यों की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे बी पारडीवालल और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 95 पन्नों का विस्तृत फैसला लिखा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से सहायता मांगी थी. NHRC ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BIRD) को चुना था. सुप्रीम कोर्ट ने BIRD की सिफारिशों को अपने फैसले में जगह दी है.

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