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उन्नाव: 18 वर्ष से पहले बालिका व 21 वर्ष से पहले बालक का विवाह करना, बाल विवाह की श्रेणी में


उन्नाव। जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय ने बताया है कि जिलाधिकारी गौरांग राठी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया है कि दिनांक 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। 18 वर्ष से पहले बालिका व 21 वर्ष से पहले बालक का विवाह करना, बाल विवाह की श्रेणी में आता है।

उन्होने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने,कराये जाने की जानकारी मिले तो चाइल्ड हेल्प लाइन टोल फ्री नम्बर 1098 पर कार्यालय चाइल्ड हेल्प लाइन यूनिट कन्ट्रोल रूम उन्नाव सम्पर्क नं0-7880811098 एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी उन्नाव के सी0यू0जी0 नम्बर 7518024022 पर अथवा अपने नजदीकी थाने अथवा बाल कल्याण समिति उन्नाव या जिला बाल संरक्षण अधिकारी,जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय उन्नाव के कक्ष संख्या-35, प्रथम तल कलेक्ट्रेट भवन, उन्नाव में लिखित रूप से भी सूचना देकर,पत्र प्रेषित कर एक नागरिक का कर्तव्य निभायें, साथ ही अवगत कराना है कि, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 03 में निहित प्राविधानों के आधार पर बाल विवाह का शून्यकरणीय (अमान्य) किया जा सकता है। अधिनियमानुसार बाल विवाह कराने में संलिप्त सहायक, दोषी पाये जाने पर माता-पिता,संरक्षक,मौलवी,पुजारी,परिवारीजन,रिश्तेदार,संगठन, गेस्ट हाउस अथवा टेन्ट मालिक को दो वर्ष के लिये कठोर कारावास या एक लाख रू0 का जुर्माने का प्रावधान है।

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