सोनभद्र। ओबरा थाना क्षेत्र में खनन पट्टे के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, फर्जी हस्ताक्षर करने तथा धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त को ओबरा पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार तथा क्षेत्राधिकारी ओबरा प्रभात राय के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार थाना ओबरा पर दर्ज मुकदमा संख्या 153/2025 में वांछित अभियुक्त इश्तियाक खान पुत्र सुल्तान खान निवासी शिव नगर कॉलोनी, ओबरा को 9 सितंबर को मुंबई के थाना चूनाभट्टी क्षेत्र स्थित प्रियदर्शनी बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक वादी सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी रिंकी श्रीवास्तव के नाम ग्राम बिल्ली-मारकुंडी में स्वीकृत गिट्टी/बोल्डर (डोलोस्टोन) खनन पट्टे से संबंधित विभागीय और अभिलेखीय कार्यों की जिम्मेदारी इश्तियाक खान को सौंपी गई थी। आरोप है कि अभियुक्त ने पट्टाधारक के नाम से की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं में फर्जी हस्ताक्षर, कूटरचित शपथ पत्र, आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रयोग किया तथा खनन पट्टे के हिसाब-किताब में हेराफेरी और गबन किया। विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार अभियुक्त की तलाश कर रही थी। सर्विलांस एवं मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मुंबई पहुंची और घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।
