पीलीभीत। प्रतिबंधित मांस ले जाने के मामले में सेहरामऊ उत्तरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक के कब्जे से 12 बोर का तमंचा और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। हथियार बरामदगी के संबंध में पुलिस ने अलग से आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त को सेहरामऊ उत्तरी थाने में धारा 325 बीएनएस और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बरामद मांस की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में गौवध निवारण अधिनियम की धारा 5ध्8 भी बढ़ाई गई। विवेचना के दौरान पुलिस को वासिद और सुनील के नाम सामने आए, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर तलाश शुरू की गई।
पुलिस ने बताया कि बुधवार को मुखबिर की सूचना पर वासिद पुत्र साजिद निवासी केसरपुर कलां को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 12 बोर का तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद होने का दावा किया गया। इसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया।
पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार प्रतिबंधित मांस ले जाने के मामले में नवी अहमद निवासी जादमपुर कलां और वाहिद उर्फ छोटू निवासी केसरपुर कलां के नाम सामने आए। पुलिस ने उनकी तलाश तेज करते हुए सुनील पुत्र रामखिलावन, नवी अहमद पुत्र वसी अहमद और वाहिद उर्फ छोटू पुत्र इकरार को भी गिरफ्तार कर लिया।
इस तरह पुलिस के अनुसार मामले में कुल चार आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें वासिद और वाहिद जिले के सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं, जबकि सुनील और नवी अहमद शाहजहांपुर जिले के थाना खुटार क्षेत्र के रहने वाले हैं।पुलिस ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले की विवेचना अभी जारी है।
