प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई शादी सिर्फ गैरी कानूनी धर्म परिवर्तन के मकसद से या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए की जाती है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है. धर्म परिवर्तन में शामिल दोषियों को कम से कम तीन साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की जेल हो सकती है. अगर धर्म परिवर्तन करवाने वाला व्यक्ति नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार, महिला या अनुसूचित जनजाती का सदस्य है तो ये सजा 5-14 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकती है.
गैरी कानूनी धर्म परिवर्तन पर मुख्य सचिव वी कंडावेलू ने कहा कि, इस कानून का मकसद कमजोर लोगों को गैर कानूनी तरीकों से धर्म परिवर्तन से बचाना है. भोले-भाले लोगों को जबरदस्ती, दबाव और लालच से दूसरे धर्म में परिवर्तन से बचाने के लिए ही सरकार ने ये कानून बनाने का फैसला लिया है.
प्रस्तावित कानून के तहत जो कोई भी अपना धर्म बदलना चाहता है उसे कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र देना होगा. उस पत्र में बताना होगा कि अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. बिना किसी जबरदस्ती, दबाव के किया जा रहा है. धर्म परिवर्तन की रस्म कराने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को रस्म से एक महीने पहले सूचना देनी होगी.
