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शुकुलबाजार: मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में तीन नामजद पर मुकदमा! पशु क्रूरता के आरोप में एक आरोपी के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस


शुकुलबाजार/अमेठी। थाना क्षेत्र में मंगलवार को मारपीट और पशु क्रूरता से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पहले मामले में पूरे सारी मजरे महोना पश्चिम निवासी अकमल पुत्र असलम की तहरीर पर पुलिस ने शाहरुख पुत्र इस्लाम, जफर पुत्र इसरार निवासी मरदानपुर तथा रिजवान पुत्र अनवार निवासी बनारपुर के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बीएनएस की धारा 115(2), 352 एवं 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रेमनाथ को सौंपी गई है।दूसरे मामले में थाना बाजार शुक्ल में तैनात उपनिरीक्षक रवीन्द्र सिंह की तहरीर पर मकदूमपुर कला निवासी कामता पुत्र छेदी के खिलाफ पशु के साथ आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(क) एवं 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक धीरेन्द्र तिवारी कर रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में प्राप्त तहरीर एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरणों की निष्पक्ष विवेचना कराई जा रही है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।


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