उधार पेट्रोल को लेकर विवाद, पेट्रोल पंप पर मारपीट और बंदूक दिखाकर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार
पीलीभीत। जनपद के थाना गजरौला कलाँ क्षेत्र में स्थित बल फिलिंग स्टेशन, सकरिया पर उधार पेट्रोल डलवाने को लेकर हुए विवाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट करने तथा बाद में बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दोनाली बंदूक बरामद कर ली है, जबकि संबंधित मोटरसाइकिल के वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उसे भी सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।
पुलिस के अनुसार घटना 29 जुलाई 2026 की शाम की है। थाना गजरौला क्षेत्र के बल फिलिंग स्टेशन, सकरिया पर एक युवक अपनी मोटरसाइकिल में उधार पेट्रोल डलवाने पहुंचा था। पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा उधार पेट्रोल देने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपी ने कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि कुछ समय बाद वह दोबारा पेट्रोल पंप पर पहुंचा और बंदूक दिखाते हुए कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों और लोगों में दहशत फैल गई।घटना के संबंध में पेट्रोल पंप कर्मचारी परमजीत यादव पुत्र ढाकनलाल, निवासी ग्राम नदहा ने थाना पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर थाना गजरौला कलाँ पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की।पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना गजरौला कलाँ पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान तरनवीर सिंह पुत्र कुलबंत सिंह, निवासी ग्राम सकरिया, थाना गजरौला के रूप में हुई।पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत धारा 170ध्126ध्135 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी अपनी मोटरसाइकिल न्च् 2र्6 3194 के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते वाहन को सीज कर थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया।जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई दोनाली बंदूक भी पुलिस ने आरोपी से बरामद कर थाना मालखाने में जमा करा दी। वहीं शिकायत के आधार पर थाना गजरौला कलाँ में मु.अ.सं. 218ध्2026 के तहत धारा 115(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था भंग करने वाले और आम नागरिकों में भय का माहौल पैदा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
