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उत्तराखड: पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद हरिद्वार द्वारा कनखल क्षेत्र के अल्ट्रासाउंड केंद्र के स्वामी को दोषी पाते हुए रु 10000 का जुर्माना एवं मा. न्यायालय के उठने तक की सजा एवं जुर्माना अदा न करने पर 2 साल के कारावास की सजा सुनाई


हरिद्वार। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आर. के. सिंह ने अवगत कराया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मदर केयर क्लीनिक  कनखल हरिद्वार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत  पाई गई अनियमितताओं जिसमें बिना पंजीकरण कराए अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन किये जाने के कारण माननीय न्यायालय हरिद्वार  में  तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  द्वारा परिवाद योजित किया गया था , जिसमें माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा केंद्र स्वामी के विरुद्ध की गई कार्यवाही एवं अधिनियम का पालन न करने के कारण  दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है एवं उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है पिछले एक सप्ताह में टीम द्वारा रूड़की क्षेत्र में 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील की गई है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है एवं दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए सील की कार्यवाही की गई है ।

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