कोहंडौर/प्रतापगढ़।जिले में कोहड़ौर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कोहंडौर वार्ड भावापुर निवासी विनोद कुमार सुत स्व.किशोरी लाल 35 वर्ष का शव 28 अप्रैल की रात 11.30 बजे घर से 2 सौ मीटर उत्तर कब्रिस्तान के पास बांस के कोठ के पास पाया गया था। जिसके मुंह से खून निकला और चेहरा बिल्कुल काला पड़ा मिला था। इस मौत को संदिग्ध मानते हुए भाई मोहन सुत किशोरी लाल ने विनोद की पत्नी एवं एक अज्ञात के विरुद्ध शंका जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर दी थी।
घटना के बारे में विनोद की पत्नी पिंकी ने घर वालों को रात 11.30 बजे बताया था कि मेरा पति विनोद 9.30 बजे शौच गया। काफी देर हो गई लौटकर नहीं आया है। बता दें कि रहस्यमय तरीके वह स्वयं परिजनों को लेकर विनोद को खोजने निकली तो वह उसी जगह पर सबको लेकर पहुंची जहां विनोद का शव पड़ा था। वहां से रात में ही परिजनों के साथ शव चारपाई से घर लाई।परन्तु पुलिस को सूचना नहीं दिया।विनोद का भाई लुधियाना में रहता है। घटना की सूचना पर वह घर आया। वहीं से उसने पिंकी को फटकारा और कहा पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया।पिंकी पोस्ट मार्टम नहीं कराना चाहती थी। परन्तु मोहन के फटकार से पोस्टमार्टम के लिए सूचना दिया।पुलिस ने शव का पोस्ट मार्टम कराया। उसके बाद अंतिम संस्कार गांव के कब्रिस्तान में हुआ।
इस प्रकरण में मोहन ने विनोद की पत्नी पिंकी से किसी के साथ अवैध संबंध होने की बात को लिखते हुए एक अज्ञात व्यक्ति के साथ विनोद की हत्या कराने की तहरीर पुलिस को दिया था।उसके आधार पर जांच पड़ताल करके पुलिस ने 8 मई को विनोद की पत्नी पिंकी और एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 193(१) तथा 62(2) 2023 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।आरोपियों और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछ ताँछ और विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि इसी प्रकरण में गांव की ही एक महिला दुई जी ने धमकी व जातिसूचक गालियां देने के संबंध में गुरुवार को कोहड़ौर थाने पर एक लिखित तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उस तहरीर में महिला का आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति घर पर आकर गाली देते हुए कहा कि इस मामले में मेरा या उसका नाम आया तो ठीक नहीं होगा ,भले ही दस बीस साल की सजा काट लूंगा लेकिन आने के बाद मैं देख लूंगा। उक्त व्यक्ति के धमकी से क्षेत्र में ये कयास लगाये जा रहे हैं, की ऐसा वही व्यक्ति धमकी दे सकता है जो घटना में शामिल रहा हो। बहरहाल मामला जो भी हो वह पुलिस जांच का विषय है। बता दें कि उक्त धमकी की तहरीर के प्रकरण में गुरुवार को सीओ सिटी प्रशान्त राज से पूछे जाने उन्होंने बताया था कि यदि किसी ने इस तरह के धमकी की तहरीर दी है तो मामले की जांच कर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। परंतु उक्त महिला द्वारा दी गई तहरीर पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है।
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