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लखनऊः जनगणना प्रशिक्षण से गैरहाजिर कर्मियों पर सख्ती, धारा 11 के तहत एफआईआर की चेतावनी! 46 सुपरवाइजर और प्रगणक पहले दिन के प्रशिक्षण में मिले गैहाजिर


लखनऊ। नगर निगम जोन-3 में चल रहे जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण कर सख्त रुख अपनाया। अलीगंज स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में आयोजित इस प्रशिक्षण के पहले दिन चार्ज अधिकारी जनगणनाध्जोनल अधिकारी जोन 3 मनोज यादव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अनुपस्थित कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने या जनगणना कार्य से इनकार करने वाले प्रगणक और सुपरवाइजरों के खिलाफ जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

जोनल अधिकारी ने बताया कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, उनका प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य है।जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अनुसार, यदि कोई नियुक्त अधिकारी बिना उचित कारण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या जानबूझकर लापरवाही करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह एक संज्ञेय अपराध है।नगर निगम जोन-3 क्षेत्र में अलीगंज स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में जनगणना प्रगणक और सुपरवाइजरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। जोनल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इसलिए अनुपस्थिति का कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा नियमों के तहत निलंबन किया जाएगा। लगातार अनुपस्थित रहने या कार्य से बचने पर धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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