मिर्जापुर: मारपीट व धमकी देने के आरोपित को हुई सजा
March 08, 2026
मिर्जापुर। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी के निर्देशन व आर.पी.सिंह पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना को०कटरा पर पंजीकृत भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक उपनिरीक्षक रामनरेश सिंह,कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव व रिजवान खाँ तथा पैरोकार-आरक्षी श्रवण कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-राहुल कुमार सिंह द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त झब्बू सोनी पुत्र नन्हकू सेठ निवासी सबरी थाना को०कटरा जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 2000ध्- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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