उत्तराखंड। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के अवसर पर सरकारी विभागों को आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने विशेष आदेश जारी किए हैं। शासन से प्राप्त बजट का शत-प्रतिशत उपयोग करने और सरकारी लेन-देन को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से जिले के सभी बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों को आगामी 31 मार्च को देर तक खुला रखने की आवश्यकता जताई गई है।
जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों का उपयोग करते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी, उप-कोषाधिकारी और सभी संबंधित बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे 31 मार्च 2026 को राजकीय लेन-देन हेतु कार्यालयों को देर तक खुला रखें। यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि जिलाधिकारी या वरिष्ठ कोषाधिकारी की ओर से सभी राजकीय लेन-देन की सूचना प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो जाती।
इस सुचारू संचालन के लिए जिले के लीड बैंक मैनेजर और भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोषागारों और उप-कोषागारों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी व्यवस्था बिना किसी बाधा के बनी रहे ताकि अंतिम समय में किसी भी प्रकार की वित्तीय प्रक्रिया में देरी न हो।
