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प्रतापगढः अलीपुर की उचित दर दुकान में बड़ी अनियमितता उजागर, विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में एफआईआर दर्ज


प्रतापगढ़। दिनांक 29 जनवरी 2026 को प्राप्त शिकायत के क्रम में ग्रामसभा अलीपुर विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ स्थित सुरेश कुमार उचित दर विक्रेता की दुकान का औचक निरीक्षण जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी द्वारा क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक रामपुर संग्रामगढ़, पूर्ति निरीक्षक सांगीपुर एवं पूर्ति निरीक्षक लालगंज की संयुक्त टीम के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित कार्डधारकों के खाद्यान्न वितरण से संबंधित लिखित बयान दर्ज किए गए। कार्डधारकों ने बताया कि उचित दर विक्रेता सुरेश कुमार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से 02 से 03 किलोग्राम कम खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। साथ ही, आधार प्रमाणीकरण के उपरांत भी तत्काल खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाता था।

कार्डधारकों ने यह भी अवगत कराया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ई-केवाईसी निःशुल्क किए जाने के स्थान पर विक्रेता द्वारा प्रति यूनिट 50 रुपये अवैध रूप से वसूले गए।

ग्रामवासियों की उपस्थिति में जब उचित दर दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया तो दुकान में एक भी बोरी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं पाई गई। ई-पॉश मशीन एवं चालानों के मिलान से यह स्पष्ट हुआ कि दिनांक 29.01.2026 तक विक्रेता के स्टॉक में 41.16 कुंतल गेहूं एवं 62.05 कुंतल चावल (पिछले माह के अवशेष तथा फरवरी माह के उठान सहित) उपलब्ध होना चाहिए था।

निरीक्षण के दौरान बार-बार बुलाए जाने के बावजूद विक्रेता मौके पर उपस्थित नहीं हुए। जांच में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के दृष्टिगत विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराए जाने की संस्तुति जिलाधिकारी को प्रेषित की गई।

जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात थाना सांगीपुर में विक्रेता सुरेश कुमार, ग्राम पंचायत अलीपुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0032 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के अंतर्गत दर्ज करा दी गई है।

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