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लखनऊ: हाई कोर्ट ने लगाई लखनऊ नगर निगम को फटकार,पटरी दुकानदारों के पक्ष में आया आदेश! पटरी दुकानदारों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई मनाया उत्साह


लखनऊ । पटरी दुकानदारों के लिए लगातार संघर्ष करने वाली समिति अरविंदो पार्क पथ विक्रेता समिति’ द्वारा अरविंदो पार्क इंदिरा नगर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लखनऊ के पटरी दुकानदारों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले पर खुशी मनाते हुए मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता  शशि सौरभ तिवारी ने बताया की उच्च न्यायालय ने अमीनाबाद के पथ विक्रेताओ द्वारा योजित रीट याचिका के संबंध में दिनांक 29 जनवरी 2026 को लखनऊ नगर निगम को आदेशित किया कि वो तीन माह के अंदर धारा 21 पथ विक्रेता अधिनियम के तहत वेंडिंग प्लान बनाए और उसे राज्य सरकार से स्वीकृत करा कर तत्काल लागू करे।

तब तक वेंडिंग और नो वेंडिंग जोन का निर्धारण नहीं हो सकता। साथ ही न्यायालय ने आदेश किया की शहर के सभी पथ विक्रेताओ को पथ विक्रेता अधिनियम 3(3) का लाभ देते हुए किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं कर सकता जब तक वेंडिंग प्लान स्वीकृत न हो जाए।माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम को लागू होने के 11 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी आज तक उसका अनुपालन नहीं किए जाने पर नगर निगम को फटकार भी लगाया।

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व जिलाअध्यक्ष और अरविंदो पार्क पथ विक्रेता समिति के अध्यक्ष शंभूनाथ गुप्ता ने न्यायालय का धन्यवाद देते हुए कहा की नगर निगम के कर्मचारी आए दिन दुकानदारों को परेशान करते थे, न्यायालय ने उन पर अंकुश लगाया है। उम्मीद है आप सभी पटरी दुकानदारों को इस आदेश से राहत मिलेगा इसीलिए आज हम लोगों ने खुशी मनाई है।

इस अवसर पर महामंत्री मोहम्मद बिलाल, उपाध्यक्ष हसन रजा उर्फ गुड्डू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहमद रजा, कोषाध्यक्ष मोहम्मद कैफ, संगठन मंत्री मोहम्मद अमीर, मुकेश गुप्ता, राशिद, जाहिद सहित बहुत से पटरी दुकानदार उपस्थित रहे।

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