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सुल्तानपुरः जानलेवा हमले के आरोपी को बचाने में लगी दोस्तपुर पुलिस! कार्य शैली उठा सवाल


सुल्तानपुर। दोस्तपुर थाना क्षेत्र में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने पीड़ित के तहरीर पर घटना के संबंध में थाना दोस्तपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 37ध्2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115(2) एवं 351(3) के तहत पंजीकृत किया गया । पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया लेकिन दोनों नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त फैसल पुत्र सुहेल को ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से उसे जेल भेजने की कार्यवाही की गई ।वही आरोप है कि पुलिस एक नामजद आरोपी समीर को बचाने में पूरी ताकत लगा दी है । 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सत्यम वर्मा पुत्र रामपाल वर्मा, निवासी ग्राम हमजापुर पठान, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर, दिनांक 25.02.2026 की रात्रि लगभग 9रू30 बजे अपने मौसी के घर ग्राम वेथरा थाना दोस्तपुर आए हुए थे रात्रि में तबियत खराब होने के कारण गांव की ही एक दुकान पर दवा लेने के लिए दुकान की ओर जा रहे थे।

रास्ते में ग्राम वेथरा, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले समीर पुत्र गुड्डू उर्फ नौशाद एवं फैसल पुत्र सुहेल तथा उनके अन्य साथियों ने उन्हें रोक लिया। कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों ने सत्यम पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे सत्यम वर्मा गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। परिजनों की मदद से घायल युवक को उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।

पीड़ित के अनुसार पहले तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन अब पुलिस एक आरोपी को बचाने में लगी है। जबकि पीड़ित ने लिखित तहरीर में हमला करने वाले दोनों आरोपियों को पहचान के साथ नामित किया था।

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