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पीपरपुर: सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन, 4 माह बाद भी नहीं मिली पूरी जानकारी

 


पीपरपुर/अमेठी। भादर ब्लॉक के भावापुर ग्राम सभा में सूचना का अधिकार (त्ज्प्) अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी का मामला सामने आया है। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में विभाग की ओर से आधी-अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई। आरोप है कि अपील करने पर संबंधित अधिकारी द्वारा पैसा जमा करने की बात कही गई, जिस पर आवेदक ने निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया। इसके बावजूद लगभग चार माह बीत जाने के बाद भी पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदक का कहना है कि बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें “आज-कल” कहकर टालमटोल किया जा रहा है। पूरे प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।यह मामला भादर ब्लॉक की भावापुर ग्राम सभा से जुड़ा है, जहां पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। आवेदक ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है, ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम का सही पालन सुनिश्चित हो सके।

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