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'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


'द केरल स्टोरी 2' सिनेमाघरों में 27 फरवरी को दस्तक देने वाली थी लेकिन आज केरल हाईकोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है. फिल्म के थिएटर में आने से एक दिन पहले ही मेकर्स को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ने बिना दिमाग लगाए ही इसे सर्टिफिकेट दे दिया है.

तो वहीं इसे लेकर विपुल शाह ने कहा है कि वो केरल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

केरल हाई कोर्ट ने कहा कि प्रमाणन देते समय सेंसर बोर्ड ने उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जो सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी हैं.

केरल हाई कोर्ट के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने अपने आदेश में कहा, 'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाणन देते समय CBFC ने इन दिशा निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा.'

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस बेचू कुरियन की सिंगल-जज बेंच ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई की थी. इस दौरान, पिटीशनर, फिल्ममेकर्स और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई.

प्रोड्यूसर्स ने 27 फरवरी की रिलीज डेट और इंटरनेशनल रिलीज समेत अपने डिस्ट्रीब्यूशन कमिटमेंट्स की ओर इशारा करते हुए अर्जेंट रूलिंग की रिक्वेस्ट की.

इसके जवाब में, जस्टिस बेचू कुरियन ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जल्दबाजी में फैसला देने के लिए 'कोर्ट को घेरने' की कोशिश न करें. उन्होंने साफ किया कि कोर्ट सभी दलीलें पूरी तरह सुनेगा और ऑर्डर पास करने से पहले जरूरी समय लेगा.

कोर्ट ने फिल्म को दिए गए क्लासिफिकेशन को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) पर भी सवाल उठाए. बेंच ने सर्टिफिकेशन के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा, “आपने फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. आपने U/A दिया है.”

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